पलामू, जुलाई 15 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले में पाटन थाना क्षेत्र के शोले गांव निवासी आरोपी सैनुल अंसारी को दोषी पाते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार मृतक के भाई सह पाटन थाना क्षेत्र के खैरा दोहरा गांव निवासी ऐनुल अंसारी ने 19 जुलाई 2020 को अपनी बहन की हत्या कर शव को छिपाने का प्रयास करने की प्राथमिकी कराई थी। पाटन थाना कांड संख्या 83/2020 का अनुसंधान में पाया गया कि मृतका रेहाना की शादी वर्ष 2019 में पाटन थाना क्षेत्र के शोले गांव निवासी सैनुल अंसारी से हुई थी। ससुराल में उसका जीवन सुखद नहीं था और उस पर लगातार दहेज लाने क...