अलीगढ़, अगस्त 27 -- अलीगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। अतरौली क्षेत्र में पत्नी की फावड़े से गर्दन काटकर हत्या के मामले में जिला जज अनुपम कुमार की अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खास बात ये है कि चार्ज फ्रेम होने के बाद महज ढाई माह (83 दिन) में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। डीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि बांदा के थाना कोतवाली क्षेत्र के गुरेहगांव भज्जू सिंह का पुरवा निवासी रामकेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उन्होंने घटना से नौ साल पहले अपनी बेटी सरबन की शादी अतरौली रायपुर स्टेशन के पास रहने वाले उमेश चंद्र उर्फ भोला के साथ की थी। 24 जनवरी को फोन पर उनको सूचना मिली कि उमेश ने बेटी के साथ झगड़ा किया। जब वे गांव पहुंचे तो पता चला कि उमेश ने फांवड़े से प्रहार करके सरवन की हत्य...