पत्नी की नृशंस हत्या में पति दोषी करार
बगहा, अगस्त 11 -- बगहा, हमारे संवाददाता। धनहा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित रीना देवी की नृशंस हत्या में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने मंगलवार को पति सुभाष यादव को दोषी करार दिया है। मामले में 18 अगस्त को सजा सुनायी जाएगी। अपर लोक अभियोजक मन्नु राव ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पति सुभाष यादव को दोषी करार दिया है। मामला धनहा थाना कांड संख्या 182/20 का है, की मां इन्दू देवी ने एफआईआर दर्ज करायी थी। दर्ज एफआईआर में उसने दामाद पर अपनी बेटी की हत्या कर शव को काट कर बोरे में भर फेंकने का आरोप लगाया था। उसके पैर-हाथ समेत अन्य हिस्सों को भी पति ने काट दिया था। करीब छह वर्ष पुराने इस मामले के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। एपीपी श्री राव ने बताया कि टुकरों में कटे शव की पहचान क...
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