लखीमपुरखीरी, अक्टूबर 2 -- लखीमपुर, संवाददाता। चाकू से हमला कर पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने आरोपी पति को आजीवन कारावास समेत 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर उसकी आधी धनराशि मृतका के बच्चों को दिए जाने का आदेश दिया है।एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के कचनार गांव के रहने वाले खुशीराम ने अपनी पुत्री रेनू का विवाह पसगवां थाना क्षेत्र के बरवर के रहने वाले बबलू के साथ किया था। परिवारवालों के मुताबिक, बबलू शराब पीने का आदी था। इसको लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। विवाह के 13 वर्ष बाद 22 जून 2020 की सुबह करीब सात बजे रेनू और बबलू में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद होने पर बबलू ने रेनू के गले पर चाकू स...