पत्नी की गला घोटकर हत्या के दोषी को उम्रकैद
फतेहपुर, सितम्बर 24 -- फतेहपुर। भैंस की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की गलाघोंट कर हत्या किए जाने के मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो अजय सिंह प्रथम की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी करार पति के उम्रकैद की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश जारी किया है। वहीं केस में नामजद सास व ससुर की पत्रावली पर अलग सुनवाई चल रही है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि खागा थाने के धर्मगंदपुर थाना खागा निवासी सुरेश कुमार ने सुल्तानपुर थाने में 15 मई 2020 को अपने बहनोई संजीत कुमार निवासी इकौनागढ़ मजरे रसूलपुर भंडरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसने अपनी बहन सबिता देवी की शादी 24 जून 2019 को संजीत के साथ की थी। शादी के बाद से ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहन को प्रताड़ित करते थे। इसी बात को लेक...
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