पत्नी की कमाई पति से ज्यादा है, तो गुजारा भत्ता नहीं; जज साहब का बड़ा फैसला
नई दिल्ली, जून 29 -- गुजारा भत्ते के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में पति को भत्ता देने के आदेश जारी नहीं किए जाएं, जहां महिला संपन्न है और उसे आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है। दरअसल, उच्च न्यायालय में ट्रायल कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जहां पति को 20 हजार रुपये भत्ता देने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट में जस्टिस चिल्लाकुर सुमलता सुनवाई कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आदेश जारी किए जाने से पहले महिला की आर्थिक स्थिति की जांच जरूरी है। उन्होंने चेताया कि फैमिली कोर्ट्स को हमेशा इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि पति को ही पत्नी का भरण पोषण करना जरूरी है।क्या बोलीं जज उन्होंने कहा, 'अगर पत्नी आर्थिक रूप से मजबूत है, उसकी कमाई पति से ज्यादा है और उस पर बच्चों की देखभाल जैसी कोई द...
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