चित्रकूट, मई 30 -- चित्रकूट। जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने पत्नी और बेटे को तारपीन का तेल डालकर जलाने के मामले में जेल में बंद आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि बीते 20 मार्च को महेशचन्द्र ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा कि उसकी बेटी कोमल अमरनानी की शादी कर्वी निवासी लेखराज अमरनानी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन बेटी पर 20 लाख रुपये लाने का दबाव बनाते थे। मारपीट कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। शादी के बाद उसकी पुत्री ने एक पुत्र गर्व अमरनानी को जन्म दिया था। बीते 9 मार्च की रात कोमल से उसके पति लेखराज ने फिर से पैसे मांगे। मना करने पर कोमल और गर्व को तारपीन का तेल डालकर जला दिया। जिसमें दो वर्षीय गर्व की मौत हो गई। जबकि कोमल ग...