पत्नी और दुधमुंही बच्ची की हत्या में पति को उम्रकैद; बेटे के बयान पर दर्ज केस में 17 साल बाद फैसला
पूर्णिया, अगस्त 15 -- Bihar Crime News: सत्रह साल पहले बांसबीटा से मां-बेटी के शव बरामद होने की घटना का शुक्रवार को अदालत में फैसला हुआ। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्वाती कुमारी सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति सत्यनारायण मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर अलग से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद बड़हारा थाना क्षेत्र के दरगाहा टोला निवासी दोषी पति को केंद्रीय जेल भेज दिया गया। अपर लोक अभियोजक हरेराम ठाकुर ने बताया कि 7 जुलाई 2009 को बड़हरा थाना क्षेत्र के बेलापेमू गांव निवासी मंगल मंडल ने अपनी बेटी मीरा और डेढ़ वर्षीय नातिन मधु की हत्या को लेकर अपने दामाद समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ बड़हरा थाना कांड संख्या 80/09 दर्ज कराया था। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने ...
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