पति से संबंध के आधार पर संपत्ति को आतंकी कमाई नहीं मान सकते : हाईकोर्ट
रांची, अगस्त 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। टंडवा के आम्रपाली-मगध कोयला क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के नाम पर लेवी वसूली में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी बिनोद गंझू की पत्नी के नाम दर्ज टीवीएस स्कूटी को आतंकी गतिविधियों से अर्जित संपत्ति मानने से इनकार करते हुए उसे जब्ती से मुक्त करने का आदेश दिया है। लेकिन कोर्ट ने जेसीबी लोडर व दो मंजिला मकान की संपत्ति पर लगी जब्ती को बरकरार रखा है। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। यह अपील एनआईए की विशेष अदालत के 18 जुलाई 2023 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें जब्त संपत्तियों की अपील खारिज कर दी गई थी। मामले की शुरुआत 2016 में हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि टंडवा के आम्रपाली-मगध कोयला क्षेत्र में कुछ...
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