रांची, जुलाई 3 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त अखिलेश तिवारी की अदालत ने पति पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी पत्नी श्वेता पांडेय को बरी कर दिया। मामला 15 नवंबर 2016 का है। प्राथमिकी में पति राजनीकांत पांडेय ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी श्वेता पांडेय और एक अन्य व्यक्ति ने उन पर हमला कर घायल कर दिया। हालांकि, ट्रायल के दौरान राजनीकांत पांडेय अपने ही आरोपों से मुकर गए। उन्होंने अदालत में कहा कि पत्नी के साथ मामूली कहासुनी हुई थी और नाराजगी में उन्होंने मामला दर्ज कराया था। बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके साथ कोई हमला नहीं हुआ था। इसके बाद अदालत ने उन्हें पक्षद्रोही (होस्टाइल) घोषित कर दिया, जिसका लाभ आरोपी को मिला।

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