पति-पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाले को आजीवन कारावास
मथुरा, जून 2 -- नौकरी के नाम पर ठगे गए रुपयों की मांग करने पर पति-पत्नी की हत्या कर शव जलाने वाले नामजद को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने आजीवन करावास और 2.50 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा की गई। हाइवे थाना क्षेत्र स्थित कर्मयोगी ग्राम के मकान में 25 मार्च 2022 को महिला और पुरूष के शव जली हालत में पड़े मिले थे। दोनों शवों को देखकर प्रतीत हो रहा था कि उनकी हत्या कर पहचान छिपाने के लिए उन्हें जलाया गया है। हाइवे पुलिस ने शवों की पहचान के प्रयास शुरू किए। शवों को पहचान थाना मगोर्रा क्षेत्र के पून्ना थोक सौंख निवासी सुखदेव सिंह ने मोर्चरी पहुंचकर अपने बड़े भाई भीम सिंह पुत्र डूंगर सिंह व भाभी भारती देव...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.