औरैया, अगस्त 31 -- अजीतमल थाना क्षेत्र के सैदपुर भदैया गांव में पारिवारिक खेती के विवाद में हुए हमले में महिला की मौत के करीब 12 साल पुराने मामले में अदालत ने एक ही परिवार के चार लोगों को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार की अदालत ने पति-पत्नी और उनके दो बेटों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 27-27 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के आश्रितों को देने का आदेश दिया है। एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि सैदपुर भदैया निवासी प्रेमनारायण ने 16 दिसंबर 2014 को अजीतमल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें अपने चाचा शिवकरन, चाची भीरादेवी और उनके बेटों सूरज उर्फ सीटू व हिंदू उर्फ रिंकू उर्फ रघुराम को आरोपी बनाया था। एडीजीसी के अनु...