नई दिल्ली, अगस्त 18 -- अगर पति अपनी कमाई पत्नी के बैंक खाते में जमा करता है, तो क्या उस रकम पर पत्नी को भी टैक्स देना पड़ेगा? यह सवाल तब और अहम हो जाता है, जब बैंक खाते में बड़ी रकम जमा हो और इनकम टैक्स विभाग उसके सोर्स पर सवाल उठा दे। ऐसे ही एक मामले में पुणे आईटीएटी (ITAT) ने अहम फैसला सुनाया है, जिससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। यह मामला जयेंद्र नवाले और उनकी पत्नी गौरी नवाले का है। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में गौरी के बैंक खाते में 71.56 लाख रुपये कैश जमा हुए थे। इनकम टैक्स विभाग ने इस रकम के सोर्स पर सवाल उठाया। गौरी ने बताया कि यह पैसा उन्हें उनके पति ने गिफ्ट के तौर पर दिया था।इनकम टैक्स विभाग ने क्यों लगाया टैक्स? असेसमेंट अधिकारी (AO) गौरी की सफाई से संतुष्ट नहीं हुए। विभाग ने 71.56 लाख रुपये को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 69A के...