बांका, मार्च 9 -- बांका, एक संवाददाता। सोमवार को बांका एडीजे प्रथम अभिषेक कुमार भान की अदालत ने पत्नी की हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी पति को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, कटोरिया थाना क्षेत्र के धानवरण निवासी दिनेश यादव ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि अपनी पुत्री चांदनी कुमारी की शादी 2 अप्रैल 2023 को जिले के जनकपुर निवासी टुन्नी यादव के साथ हिंदू रीति-रिवाज से की थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही चांदनी कुमारी के साथ उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग मायके से दहेज के रूप में दो लाख रुपये की मांग करने लगे। रुपये नहीं देने पर 1 दिसंबर 2023 को पेट्रोल छिड़ककर चांदनी को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद गंभीर रूप से झ...