नई दिल्ली, दिसम्बर 12 -- गुजरात में एक महिला की पहली शादी हुई। शादी के बाद पति कतर रहने लगा और पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। अब पति उससे तलाक मांग रहा है और कोर्ट में अर्जी दायर की है। कोर्ट के बार-बार बुलाए जाने पर पेश नहीं हुई तो कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया है। इस मामले में कोर्ट में अर्जी दायर करने वाले शख्स ने बताया कि उसकी पत्नी ने पहले ही दूसरी शादी कर ली है, लेकिन कोर्ट में ना आने के चलते उनकी शादी औपचारिक रूप से खत्म नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कतर में रहने वाला पति दूसरी शादी नहीं कर पा रहा है। इस मामले की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। उस साल वड़ोदरा में दोनों ने शादी की थी। एक साल के अंदर शख्स ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के तहत शादी खत्म करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसमें शख्स ने दावा किया कि एक वैध हिन्दू शादी क...
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