प्रतापगढ़ - कुंडा, फरवरी 17 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार प्रथम की कोर्ट ने पति पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल करने में दोषी पाते हुए संग्रामगढ़ के अस्थवां गांव की अभियुक्ता सुषमा को 6 वर्ष के साधारण कारावास, 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा लालजी सरोज के अनुसार 10 जुलाई 2023 को उसकी पत्नी सुषमा सरोज से किसी बात पर विवाद हो रहा था। विवाद के समय ही वादी पर उसकी पत्नी ने ही धारदार हथियार से हमला किया। सिर में गंभीर चोट लगने के वादी को लेकर उसके परिवार के लोग कुंडा सीएचसी पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल मिश्रा ने की।

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