बाराबंकी, अक्टूबर 2 -- बाराबंकी। अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह कीर्ति माला सिंह ने यह फैसला सुनाया। इसके अलावा 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दस माह पूर्व घंुघटेर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। आठ साल के बेटे की गवाही बनी अहम कड़ी। एडीजीसी राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि थाना घुंघटेर पर 13 अक्टूबर 2025 को राम शंकर गौतम निवासी मंगलपुरवा ददेरा ने पुलिस को सूचना दी थी कि मेरे भाई हनुमंत लाल उर्फ हनुमान की पत्नी पूजा का व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसके चलते मेरे भाई से उसकी पत्नी का अक्सर विवाद होता रहता था। इसी बीच मेरे भाई की पत्नी पूजा की दोस्ती थाना फतेहपुर क्षेत्र निवासी कमलेश से हो गई। 13 अक्टूबर को पूजा पति हनुमंत के साथ लखनऊ अ...