बदायूं, जनवरी 28 -- बदायूं। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रेखा शर्मा ने सात साल पुराने पति की हत्या के मामले में पत्नी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। एडीजसी संजीव गुप्ता के मुताबिक, बिसौली कोतवाली क्षेत्र के होली चौक के रहने वाले शिवसहाय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा, उसके बेटे राजेश की शादी रामपुर के थाना शाहबाद के गांव रम्पुरा की रहने वाली मीनाक्षी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मीनाक्षी ने स्पष्ट कह दिया था कि, शादी उसकी इच्छा के विपरीत हुई है। यही वजह रही कि घर में आए दिन गृहक्लेश होता था। मीनाक्षी अपने बहनोई रामविलास उर्फ पुनीत के साथ रहने को कहती थी। उसने मेरे बेटे पर यह दबाव बनाया कि मेरे जीजा रा...
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