चित्रकूट, अगस्त 4 -- चित्रकूट, संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचने में शामिल पत्नी व वारदात में शामिल प्रेमी के दो दोस्तों को दोष सिद्ध करार दिया है। प्रेमी के नाबालिग होने पर उसका मुकदमा किशोर न्यायालय स्थानांतरित किया गया है। जबकि मृतक की दोषसिद्ध पत्नी व प्रेमी के दोनो दोस्तों को अदालत के आदेश पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तीनो को जिला कारागार भेजा गया है। सजा के बिंदु पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी। भरतकूप थाना क्षेत्र के रसिन गांव के फाटा पुरवा निवासी रामबाबू की 17 फरवरी 2024 को घर के भीतर रात में गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना के अगले दिन 18 फरवरी को मृतक के पिता रामशरण पटेल ने थाने में तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात के ...