अलीगढ़, जुलाई 16 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अकराबाद क्षेत्र में दो साल पहले पति की हत्या में शामिल पत्नी व उसके प्रेमी को एडीजे छह नवल किशोर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर तीन लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 50 प्रतिशत रकम वादी को देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि मामले में अकराबाद क्षेत्र के नवादा छिपैटी कस्बा कौड़ियागंज निवासी आढ़ती मुरारीलाल वाष्र्णेय ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 19 अक्टूबर 2023 को शाम सात बजे उनके 30 वर्षीय बेटे भुवनेश कुमार वाष्र्णेय को मोहल्ला ब्रह्मणपुरी निवासी अंकित कुमार घर से बुलाकर ले गया था। रात तक बेटा वापस नहीं आया तो तलाश की गई, मगर कोई पता नहीं चला। अंकित के घर गए तो वह भी नहीं मिला। 20 अक्टूबर 2023 को दोपहर में धर्मकांटे के सामने लकड़ी की टाल ...