मेरठ, जुलाई 31 -- अपर जिला जज कोर्ट संख्या-3 के न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने नौ साल पूर्व के चर्चित हत्याकांड में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी को दोषी करार दिया है। अदालत ने मृतक बाबूराम (निवासी शिवपुरम) की हत्या के आरोप में पत्नी दिया उर्फ दीपा को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना का विवरण अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 21 अक्टूबर 2017 की है। वादी मुकदमा ने थाना टीपी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भाई बाबूराम (निवासी शिवपुरम, थाना टीपी नगर, मूल निवासी ग्राम बना, थाना इंचोली, मेरठ) की हत्या उनकी पत्नी दिया उर्फ दीपा ने अपने प्रेमी शिवम (पुत्र जोगिंदर) के साथ मिलकर की थी। हत्या कर शव को बोरे में बंद कर कबाड़ के कमरे में छिपा देने का भी आरोप है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद गहन जांच हुई।

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