दरभंगा, सितम्बर 29 -- अचलेंद्र झा,लहेरियासराय। दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने मंगलवार को लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज निवासी अरविंद कुमार महतो (पति) की हत्या के आरोप में पत्नी अनुप्रिया चौधरी को आजीवन कारावास और एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 15-16 सितंबर 2022 को अनुप्रिया ने अपने पति अरविंद कुमार महतो को हॉर्लिक्स में सल्फास मिलाकर पिला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई और उसने लाश को बोरे में बंद कर बाकरगंज सड़क पर फेंक दिया। मृतक की बहन हल्का भारती ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से अनुप्रिया को बोरे में शव को ले जाते हुए पाया। इसके बाद पुलिस ने अनुप्रिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह भी पढ़ें- पति की हत्या करने में प...