नई दिल्ली, जून 17 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला अपने मृतक पूर्व पति की संपत्ति में से बकाया गुजारा भत्ता वसूल सकती है, लेकिन राशि बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती क्योंकि इसकी अनुमति देने से याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने हाल ही पारित एक आदेश में कहा कि गुजारा भत्ते में उचित बढ़ोतरी तय करने के लिए पत्नी की जरूरतों और पति की वास्तविक आर्थिक क्षमता के बीच संतुलन बनाना जरूरी होता है, लेकिन जब पति की मृत्यु हो चुकी हो, तब इस न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पक्ष मौजूद नहीं रहता। हाइकोर्ट ने कहा कि अगर पति की मौत हो जाती है, तो पत्नी उसके बकाया गुजारा भत्ते की रकम उसकी संपत्ति या उत्तराधिकारियों से वसूल सकती है, लेकिन पति-पत्नी के बीच जारी अन्य वैवाहिक मामले मृत्यु के बाद अपने आ...