बरेली, मई 5 -- मारपीट कर गैरइरादतन हत्या के प्रयास में विशेष जज रामानंद की विशेष कोर्टने फैसला सुना है.विशेष कोर्ट ने आरोपी नेमसिंह, उसकी पत्नी ओमवती बेटे फूल सिंह और बालम सिंह को सश्रम तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है.कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर दस-दस हजार का जुर्माना ठोका है.जुर्माना में से आधी राशि चुटैल भगवानदास को देने का आदेश विशेष कोर्ट ने दिया है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हेमेंद्र गंगवार ने बताया कि थाना भोजीपुरा में अभयपुर के मुन्ना लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.आरोप था नेमसिंह ने अपनी छत पर लकडिया रख रखी थी.जिन पर कबूतर बैठकर गंदगी करते थे. 6 मई 2016 की शाम पांच बजे मुन्ना लाल ने नेमसिंह से लकडिया हटाने को कहा तभी नेमसिंह गालिया देने लगा.गालिया देने से मना करने पर नेमसिंह उसकी पत्नी ओमवती और बेटे फूलसिंह और बालम सिंह लाठी ...