नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाई कोर्ट ने एक अनूठे फैसले के तहत दो पड़ोसियों को एक आश्रम के निवासियों को पिज्जा व छाछ बांटने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साथ ही इन दोनों पड़ोसियों की एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकयों को रद्द कर दिया है। इस मामले में दोनों पड़ोसियों ने अपने पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद सुलझा लिया है। पीठ ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा। यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

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