नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता प्रतिबंधों के बावजूद दिल्ली के बाजारों में अलग-अलग तरह के पटाखों के खुलेआम बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की और केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को दिवाली के मद्देनजर 7 और नवंबर को सीमित समय के लिए सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत दी थी।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और पी.बी. वराले की पीठ ने प्रतिबंधों के बावजूद अलग-अलग तरह के पटाखे बिकने से जुड़ी एक अखबार की रिपोर्ट का जिक्र किया और केंद्र सरकार से अपने आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा। यह भी पढ़ें- कोई एक समूह विरोध स्थल को हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकता अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा 'हिंदुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट में एक तस्वीर है... इसमें कहा गया है कि ...