गोरखपुर, सितम्बर 23 -- गोरखपुर,प्रमुख संवाददाता। हत्या का अपराध सिद्ध पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने पिपराइच थाना क्षेत्र के महरी गांव निवासी आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उमाशंकर, मुंजेश, अवधेश, प्रसाद उर्फ राम प्रसाद, जितेंद्र, आसमान, अमेरिका और रामप्रीत पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियानंद सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव ने अदालत को बताया कि वादी अशोक कुमार पिपराइच थाना क्षेत्र के महरी गांव के निवासी हैं। घटना 27 अक्टूबर 2019 की रात करीब आठ बजे की है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी वादी के घर के दरवाजे के पास उसकी मोटरसाइकिल और भूसा के नजदीक पटाखे फोड़ रहे थे। यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: गैर इरादतन हत्या में तीन को 10-10 साल ...