आगरा, जून 3 -- विगत दिनों सोरों इलाके में संचालित आतिशबाजी फैक्ट्री में अग्निकांड के बाद हुई जांच में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित इकाई का लाइसेंस वर्ष 2031 तक वैध है, लेकिन निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई। आरोप है कि निर्माण कार्य में अप्रशिक्षित व्यक्तियों एवं नाबालिग बच्चों को लगाया गया तथा विस्फोटक अधिनियम, 2008 एवं लाइसेंस की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया इन्हीं कारणों से दुर्घटना घटित होना पाया गया। इस मामले में फैक्ट्री संचालक को नोटिस जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने आतिशबाजी निर्माण इकाई में हुई दुर्घटना के संबंध में लाइसेंस धारक रमेश चन्द्र पुत्र रघुवर दयाल, निवासी नगला पटिया मजरा उढ़ेर पुख्ता, थाना सोरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस के अनुस...