फरीदाबाद, फरवरी 27 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-55 स्थित पटवार घर से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पटवारी जितेंद्र को अदालत से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी पटवारी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। बता दें कि कि राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शिकायत मिलने पर 11 फरवरी को सेक्टर-55 पटवार घर में जाल बिछाकर पटवारी जितेंद्र और उसके सहयोगी विनोद को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने दो दुकानों का इंतकालदर्ज करने के नाम पर शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित व्यक्ति पांच फरवरी को अपनी दो दुकानों का इंतकाल दर्ज करवाने पटवार घर गया था। पहुंचा ...
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