प्रधान संवाददाता, जून 25 -- पटना में रहने वालों को झटका लगा है। यहां मकान-दुकान के लिए प्रॉपर्टी टैक्स अब पहले से ज्यादा चुकाना होगा। जी हां, नगर निगम ने पटनावासियों को यह झटका दिया है। अब पटना के नगर निगम क्षेत्र में मकान या दुकान के लिए अब ज्यादा संपत्ति कर देना होगा। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की है। वर्ष 1995 के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग की अनुमति से यह वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई दरें 24 जून से ही लागू कर दी गईं। विभाग ने 22 जून 2026 को बढ़ी हुई होल्डिंग टैक्स को लागू करने की अनुमति दी। इससे नगर निगम की राजस्व क्षमता में वृद्धि होगी। निगम का कहना है कि प्राप्त अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग शहरी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने, स्वच्छता, सड़क, जलनिकासी, प्रकाश व्यवस्था तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं उन्नयन के लिए ...