प्रधान संवाददाता, जून 8 -- फायर सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों और संस्थानों पर राजधानी पटना में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। इसी कड़ी में अब पटना में शहर के पांच होटल और एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करने का आदेश दिया गया है। होटल और कॉम्प्लेक्स को खाली करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है। उसके बाद बिल्डिंग को सील किया जाएगा। इस संबंध में जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने सदर एसडीएम को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि यदि होटल 15 दिनों के अंदर खाली नहीं करते हैं तो प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये होटल बगैर अग्निशमन लाइसेंस के संचालित किए जा रहे थे। इनमें अग्नि सुरक्षा मानक के बुनियादी प्रबंध भी नहीं किए गए हैं। होटल प्रबंधन को पहले भी अग्नि सुरक्षा को लेकर इंतजाम करने को कहा गया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं क...