देवरिया, अप्रैल 1 -- देवरिया, निज संवाददाता। पक्षकारों, गवाहों का आधार सत्यापन के बाद जमीन, भवन की रजिस्ट्री होगी। पक्षकार व समस्त गवाहों का आधार सत्यापन न होने पर विलेख पंजीकरण करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। 1 अप्रैल से विलेख पंजीकरण के समय बायोमेट्रिक न होने की दशा में विलेख पंजीकरण करना महानिरीक्षक निबंधन के आदेश का उलंघन माना जायेगा। महानिरीक्षक निबंधन उतर प्रदेश ने आदेश किया है कि सभी अधिवक्ता⁄, दस्तावेज लेखक 1 अप्रैल-26 से ऑनलाईन आवेदन करते समय पक्षकारों व गवाहों का आधार सत्यापन जरूरी करायें। जिससे निबंधन की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न करायी जा सकें। ऑनलाईन आवेदन में समस्त पक्षकार व समस्त गवाहों का आधार सत्यापन न होने के दशा में विलेख के पंजीकरण करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि विलेख पंजीकरण के समय पक्षकरों व गवाहों...
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