रांची, जनवरी 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। पंडरा कृषि बाजार समिति परिसर में अब किसी भी तरह का चुनाव कार्य नहीं होगा। यहां न तो मतगणना होगी और न ही स्ट्रांग रूम बनेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को झारखंड चैंबर ऑफ कॉर्मस की जनहित याचिका पर सुनवाई में यह आदेश दिया। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने याचिका भी निष्पादित कर दी। सुनवाई में कोर्ट ने कहा, विगत छह-सात साल से राज्य सरकार मतगणना के लिए वैकल्पिक जगह तलाश करने की बात कह मामले को टाल रही है। हालांकि 2018 में ही हाईकोर्ट ने पंडरा में मतगणना नहीं करने का आदेश दिया था। फिर भी यह कार्य हो रहा है। कोर्ट ने पूर्व में भी कई आदेश पारित किए, लेकिन पालन नहीं किया गया। कोर्ट बोला- कार्रवाई नहीं होने को कमजोरी समझा गया कोर्ट ने कहा, आदेश का पालन नहीं होना अवमानना का मामला बनता ...