पीलीभीत, जनवरी 29 -- पीलीभीत। गांधी सभागार में नगर मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर की अध्यक्षता में जिला श्रम बंधु समिति की बैठक में श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकला ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना व प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना (पेंशन योजना) के बारे में विस्तार से बताया। इसमें पात्रों को कवर करने के लिए मानक बताए गए। श्रमिक अपना पंजीयन किसी जनसेवा केन्द्र पर जाकर स्वयं करा सकते है। श्रमिक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन मिलेगी। नगर मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये गये कि उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना व प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना (पेंशन योजना) में प्रचार प्रसार व पंजीयन कराने के लिए क...