औरंगाबाद, जनवरी 5 -- किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य हो गया है। जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राज ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद किसान बिना अतिरिक्त सत्यापन के सरकारी योजनाओं का लाभ सहजता और शीघ्रता से ले सकेंगे। किसानों को कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक या हल्का कर्मचारी से संपर्क करना होगा। रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड, भूमि संबंधित दस्तावेज और मोबाइल नंबर आवश्यक हैं। रजिस्ट्री के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद आसानी से उपलब्ध होंगे और फसल नुकसान होने पर वास्तविक मुआवजा भी पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा। यह डिजिटल पंजीकरण किसानों के लिए पहचान का काम करेगा। जिला कृषि पदाधिकारी ने चेतावनी दी कि पंजीकरण न कराने वाले किसान पीएम किसान सम्मान निधि की...