बदायूं, जून 8 -- कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभाग में पंजीकरण जरूरी है। जिन किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है, वह किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए साइट खुली है। पंजीकरण कराने के लिए संबंधित किसान की फॉर्मर रजिस्ट्री होना जरूरी है। कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए अनुदान पर कृषि यंत्रों से लेकर बीज मुहैया कराया जाता है। इसके लिए कृषि विभाग में पंजीकरण होना जरूरी है। जिले में करीब चार लाख किसान पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन जिन किसानों का पंजीकरण नहीं है विभाग ने उन किसानों से भी पंजीकरण कराने के लिए कहा है। इसके लिए किसानों के लिए सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद किसान कृषि विभाग की साइट पर जाकर पंजीकरण खुद भी कर सकते हैं अगर किसान खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी नजदीकी जन सेवा ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.