बिजनौर, जुलाई 23 -- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेश कुमार शर्मा ने जनपद के दोपहिया एवं चारपहिया वाहन डीलरों को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। बुधवार को अपने कार्यालय में डीलरों की बैठक में एआरटीओ प्रशासन महेश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रत्येक वाहन का विक्रय केवल विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही किया जाए। वाहन डीलर पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी कर वाहन स्वामी को वाहन सौंपें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा लागू डीलर प्वाइंट पंजीकरण व्यवस्था के तहत डीलरों को वाहन पंजीकरण का अधिकार दिया गया है, इसलिए इस व्यवस्था का किसी भी स्तर पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह भी पढ़ें- परिवहन कर्मचारियों के विरोध से स्वत: स्वीकृति की योजना लटकी वाहनों से संबंधित ऑनलाइन आवेदन समय पर परिवहन कार्यालय को भेजे...