पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगाया 5% का कैप, वन विभाग के 516 दिहाड़ी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित
नई दिल्ली, जुलाई 14 -- पंजाब सरकार ने सोमवार को शिक्षा और कर्मचारी कल्याण से जुड़े दो बड़े फैसलों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लागू कर निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर सख्त नियंत्रण लगाया है। इसके साथ ही वन विभाग के 516 दिहाड़ी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए।निजी स्कूलों को 10 दिन में चार साल की फीस का ब्योरा देना होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यादेश लागू होने के बाद अब निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इससे अधिक फीस बढ़ाने के लिए संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों ने पिछले तीन वर्षों में कुल मिलाकर 15...
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