नई दिल्ली, अगस्त 10 -- पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस से परेशान लाखों अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पंजाब विधानसभा ने पंजाब गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की फीस का विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत राज्य के प्राइवेट स्कूल अब हर साल फीस में 5 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे । खास बात यह है कि यह सीमा सिर्फ ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्कूल की ओर से वसूली जाने वाली अन्य फीस पर भी लागू होगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य के करीब 32 लाख छात्रों और 7,800 निजी स्कूलों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद अभिभावकों पर हर साल बढ़ने वाले फीस के बोझ को कम करना और शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण पर रोक लगाना है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विधानसभा...