नई दिल्ली, जून 5 -- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने संबंधी घोषणा के 24 घंटे के भीतर पंजाब सरकार ने इसे कानूनी रूप देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने संबंधी कानून का मसौदा तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित कानून के तहत निजी स्कूलों को एक वर्ष में 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित 15 प्रतिशत सीमा से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से पंजाब के लगभग 7,800 निजी स्कूलों में पढ़ रहे 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके परिवारों को राहत...