रायबरेली, अप्रैल 18 -- सुलतानपुर, संवाददाता। पंचायत निधि से 90 हजार रूपए की कथित अवैध निकासी और गबन के आरोप में दोस्तपुर ब्लॉक की गांगूपुर के ग्राम पंचायत के सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश अदालत ने पुलिस को दिया है। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के गांगूपुर की प्रधान सरोजा देवी ने एसीजेएम स्मृति चौरसिया की कोर्ट में अर्जी देकर ग्राम विकास अधिकारी सुनील कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर रितिक श्रीवास्तव पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। प्रधान ने आरोप लगाया है कि उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाकर हैंड पम्प रिबोर और इन्वर्टर बैट्री के लिए पंचायत निधि से आरोपियों ने 90 हजार रूपये निकाल लिए और काम नहीं कराया। यह भी पढ़ें- आडिट आपत्तियों में छह सचिवों के खिलाफ एफआईआर का आदेश गबन और धोखाधड़ी का यह मामला मई और जून 2025 के बीच का बताया है। क...