एटा, अप्रैल 24 -- जिले में पंचायती राज व्यवस्था के नियमों को ताक पर रखकर विकास कार्यों का भुगतान करने वाले ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम प्रधानों को डीपीआरओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले के पंचायत सचिवों से पिछले विकास कार्यों की सूची भी मांगी गई है। पंचायतों में होने वाले किसी भी विकास कार्य का डिजिटल भुगतान पंचायत सचिवालय के भीतर से ही किया जाना अनिवार्य है। मानक के अनुसार सचिवालय से अधिकतम 50 मीटर की दूरी तक ही डोंगल का उपयोग कर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, लेकिन जिले की करीब एक दर्जन ग्राम पंचायतों में इस नियम का उल्लंघन पाया गया। यह भी पढ़ें- ग्राम पंचायतों में तेज हुई प्रशासनिक हलचल जांच में सामने आया कि संबंधित सचिवों की भुगतान लोकेशन पंचायत घर के पास नहीं मिली। इसे लेकर एसडीएम/डीपीआरओ ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित ग्राम प...