रामपुर, फरवरी 8 -- रामपुर। ग्राम पंचायतों में होने वाले सभी प्रकार के भुगतान पर अब जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) को अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय फर्जी फर्मों के नाम पर हो रहे भुगतान को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। निदेशालय के निर्देश पर कमिश्नर ने मंडल भर में सभी ग्राम पंचायतों को जीएसटी पंजीकरण कराने के आदेश दिए गए थे। इसके तहत बिना जीएसटी नंबर किसी भी फर्म को भुगतान नहीं किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी एनएल गंगवार ने बताया कि जिले की 680 ग्राम पंचायतों को जीएसटी नंबर जारी किया जा चुका है। अब ग्राम पंचायतों में सामग्री भुगतान के समय तय दरों के अनुसार जीएसटी की कटौती अनिवार्य कर दी गई है। इससे पंचायतें फर्जी फर्मों को भुगतान नहीं कर पाएंगी। किसी फर्म को भुगतान करते ही जीएसटी कटौती की जानकारी संबंधित विभाग को मिल जाएगी और ...