हमीरपुर, मार्च 17 -- हमीरपुर, संवाददाता। वारंटी को न्यायालय में पेश न करने व नोटिस का जवाब न देने पर शहर कोतवाल के खिलाफ फरवरी माह में हुई धारा 29 पुलिस अधिनियम की कार्रवाई के बाद अब 23 मार्च को सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। एसीजेएम ने संबंधित पत्रावली भी सीजेएम कोर्ट में स्थानांतरित करने के आदेश दिए है। एसीजेएम अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि सात सितंबर 2004 को वन दरोगा जकी अहमद ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि वन चेक पोस्ट बेतवा पर ड्यूटी कर रहा था। तभी एक ड्राइवर इसब पुत्र रतिभान निवासी धौज जिला फरीदाबाद के ट्रक में लकड़ी का कोयला भरकर निकला। जिससे अभिवहन पास मांगा गया तो ड्राइवर कहा कि उसके पास वन विभाग का अभिवहन पास नहीं है और ट्रक खड़ा करके भाग गया। वन दरोगा ने क्लीनर को ट्रक के साथ कोतवाली के सुपुर्द कर दिया।इस मुकदमे में एसीजेएम ने ...