हाथरस, अगस्त 27 -- हाथरस,कार्यालय संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बूलगढ़ी कांड के पीडित परिवार के पुनर्वास और पुन स्थार्पना को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट की इस तल्खी के बाद पीडित परिवार को फिर एक बार कुछ आस जगी है। परेशान छह साल से कैद में है। न आज तक नोएडा गाजियाबाद में घर मिला। रोजगार छीन गये। ना ही कोई शादी संबंध करने को तैयार है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस कांड के पीड़ित परिवार के पुनर्वास और पुनर्स्थापन को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने राज्य सरकार के 22 फरवरी 2025 के एक आदेश को निरस्त करते हुए पीड़ित परिवार को गाजियाबाद या नोएडा में तीन माह के भीतर पुनर्वासित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को पीड़ि...