नई दिल्ली, अगस्त 13 -- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में दी जाने वाली टैक्स छूट और जरूरी सुविधाओं को नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में भी शामिल कर लिया है। इसके लिए नए आयकर विधेयक-2025 (संख्याक 2) में जरूरी संशोधन शामिल किए हैं। इसके तहत अब यूपीएस में भी सेवानिवृत्ति के वक्त मिलने वाली एकमुश्त राशि का 60% हिस्सा कर मुक्त होगा। ये संशोधन वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होंगे। यह बदलाव विशेष रूप से उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 30 सितंबर 2025 से पहले एनपीएस से यूपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प चुनते हैं। नए प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा-10 (उपधारा 12ए, 12बी और 12एबी) में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी में नई उपधारा (6) भी जोड़ी गई है। गौरतलब है कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से ला...