सिमडेगा, सितम्बर 14 -- सिमडेगा, प्रतिनिधि। डालसा के तत्वावधान में रविवार को व्यवहार न्यायालय सभागार में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अधिनियम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्राधिकार के अध्यक्ष एवं पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा,एडीजे नरंजन सिंह, एसपी एम. अर्शी सहित अन्य न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रुप दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि मोटर दुर्घटनाओं में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना की स्थिति में छह माह के भीतर दावा दायर करना अनिवार्य है। हिट एंड रन मामलों में भी मुआवजा देने की स्पष्ट व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि यदि दुर्घटना सरकारी वाहन से होती है तो राज्य सरकार पूर्ण मुआवजा प्रदान करती है...