शाहजहांपुर, अप्रैल 22 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मनीष कुमार सिंह की अदालत ने थाना जलालाबाद के एसएचओ, तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई संजीव कुमार और महिला सहायक जांचकर्ता एसआई काजल को नोटिस जारी कर तलब किया है। मामला नाबालिग को भगा ले जाने से संबंधित एफआईआर में पीड़िता के बयान में कथित हेरफेर से जुड़ा है। अदालत ने प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता मानते हुए एसपी को दोषियों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार, पुलिस ने नाबालिग पीड़िता का बयान धारा 180 बीएनएसएस के तहत लिया था। बयान में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर पीड़िता के उत्तर को लेकर अदालत को संदेह हुआ। यह भी पढ़ें- नाबालिग को वयस्क कैदियों के साथ रखा; SC नाराज, यूपी सरकार को 5 लाख देने का आदेश प्रश्न था कि...