न्यायिक कार्यों से विरत न रहने का नहीं दिया जाएगा शपथ-पत्र
मेरठ, जून 21 -- मेरठ। मेरठ समेत 22 जिलों के अधिवक्ताओं की संघर्ष समिति ने रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य से विरत न रहने और हड़ताल न करने संबंधी आदेश को अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों को कुचलने वाला बताते हुए शपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का निर्णय लिया गया। शनिवार को हाईकोर्ट के आदेश के चलते बदायूं, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद सहारनपुर, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, कैराना, बागपत, शामली, खेकडा, अलीगढ़, मेरठ, मवाना, रामपुर, जिलों और तहसीलों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वर्चुअल वार्ता करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। अन्य तमाम जिलों की बार से फोन पर वार्तालाप की गयी। सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए रजिस्ट्रार जनरल के उस आदेश को, जिसमें सभी बार के पदाधिकारियों को वचनबद्धता दाखिल करते हु...
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