सीतामढ़ी, अप्रैल 11 -- चोरौत। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में देर ही सही लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिससे चोरौत के आमजनों ने कोर्ट का निर्णय का स्वागत किया है। मालूम हो कि चोरौत के सामाजिक कार्यकर्त्ता नवल मंडल के द्वारा सितंबर माह 2023 में चोरौत में दो पक्ष विन्देश्वर साह तथा संतोष साह के भूमि विवाद के मामले में भूमि पर धारा 144 लगे रहने के बाबजूद पुलिस प्रशासन अपनी अभिरक्षा में एक पक्ष के हित में मकान बनाने का विडियो अपने आईडी से सोशल फेसबुक पर प्रसारित किया था। तथा इस प्रसारण खबर को चार अन्य लोगों ने लाइक और कमेंट किया था। जिसे एसडीएम पुपरी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए समाजिक कार्यकर्ता नवल मंडल सहित अन्य चारों लोगों पर 660/23. 22.9.2023 के द्वारा नोटिस जारी कर 107 की क...